रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की रिक्तियों में दस प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि अपेक्षित पात्रता मानदण्ड पूरे करने वाले अग्निवीरों के लिए भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा विभाग के सिविलियन पदों तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सभी 16 सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में आरक्षण लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आरक्षण भूतपूर्व सैनिकों के लिए मौजूदा आरक्षण से अलग होगा। उन्होंने कहा कि रक्षा विभाग के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से कहा जाएगा कि वे सम्बद्ध भर्ती नियमों में संशोधन करें। उन्होंने कहा कि आयु में अपेक्षित छूट का प्रावधान भी लागू होगा। उन्होंने कहा कि इन प्रावधानों को लागू करने के लिए सम्बद्ध भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
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