केरल उच्च न्यायालय ने सिस्टर अभया हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए सिस्टर सेफी और फादर थॉमस कोट्टूर की जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने इन दोनों को पांच-पांच लाख रुपये के मुचलका भरने की शर्त पर जमानत दी और उन्हें राज्य से बाहर न जाने का भी आदेश दिया । दिसंबर 2020 में तिरुअनंतपुरम में सी बी आई की विशेष अदालत ने दोनों अभियुक्तों को सिस्टर अभया की हत्या का दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मामले के आरोपी एक अन्य पादरी को अदालत ने बरी कर दिया। सिस्टर सेफी और फादर थॉमस कोट्टूर ने सी बी आई अदालत के इस फैसले को केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी है ।
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