मीडिया सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा जारी उस निर्देश पर रोक लगा दी, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर की सड़क को जनता के लिए प्रयोगात्मक आधार पर फिर से खोलने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के निर्देशों को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की अपील पर भी नोटिस जारी किया है, जिसमें चंडीगढ़ प्रशासन को प्रायोगिक आधार पर 1 मई से सेक्टर 2 में मुख्यमंत्री के आवास के सामने की सड़क को जनता के लिए खोलने के लिए कहा गया है।
बता दें कि, 980 के दशक में आतंकवाद के समय मुख्यमंत्री आवास के सामने की सड़क बंद कर दी गई थी। पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाल के वर्षों में राज्य में आतंकवाद फिर से बढ़ रहा है और कहा कि उसके खुफिया भवन पर ग्रेनेड फेंके गए थे।
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