बंगाल में 25,753 कर्मियों की नौकरी रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

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बंगाल में 25,753 कर्मियों की नौकरी रद्द करने के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, बंगाल के स्कूल भर्ती घोटाले मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर इन याचिकाओं में बंगाल सरकार की याचिका भी शामिल है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य के स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) द्वारा नौवीं, दसवीं, 11वीं व 12वीं के शिक्षकों समेत ग्रुप सी और ग्रुप डी में कुल 25,753 कर्मियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले में 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को अवैध माना था।

तीन जजों की पीठ मामले की सुनवाई छह मई को जारी रखेगी

बता दें कि, शीर्ष अदालत की वेबसाइट के अनुसार प्रधान न्यायाधीश डीवाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई छह मई को जारी रखेगी। पिछली सुनवाई में पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था।

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