बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को चिकित्सा के आधार पर जमानत दी

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Image source: social media

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को मेडिकल आधार पर दो महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह 75 वर्षीय गोयल द्वारा मानवीय आधार पर जमानत की मांग करने वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसमें गोयल ने अपने और पत्नी के कैंसर के इलाज का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी। गोयल ने शुरू में जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था। तब विशेष न्यायाधीश ने उन्हें मेडिकल जांच के लिए निजी डॉक्टरों से परामर्श करने की अनुमति दी। इन मेडिकल रिपोर्टों के आधार पर, गोयल ने अंतरिम चिकित्सा जमानत की मांग की क्योंकि चेक-अप में घातक ट्यूमर का पता चला था। विशेष न्यायाधीश ने उन्हें कैंसर के इलाज के लिए दो महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने की अनुमति दी।

जानकारी के लिए बता दें गोयल को ईडी ने सितंबर 2023 में इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए ₹538.62 करोड़ के ऋण की हेराफेरी की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार न्यायमूर्ति एन जे जमादार की एकल पीठ ने नरेश गोयल को एक लाख रुपये की जमानत राशि के भुगतान पर और इस शर्त पर अंतरिम जमानत दे दी कि वह मुंबई की पीएमएलए अदालत के अधिकार क्षेत्र में रहेंगे। पीठ ने कहा, “आवेदक (गोयल) को दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। उसे लगाई गई सभी शर्तों का पालन करना होगा”। उच्च न्यायालय ने गोयल को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया।

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