मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कर्नाटक हाईकोर्ट ने मिर्च स्प्रे को खतरनाक हथियार बताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के लिए नहीं किया जा सकता। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने सी कृष्णनैय्या चेट्टी एंड कंपनी प्रा. लि. के निदेशक सी गणेश नारायण और उनकी पत्नी के खिलाफ मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करने के आपराधिक मामले को खारिज करने से इन्कार कर दिया। दंपती पर शिकायतकर्ता के ऊपर उस वक्त मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करने का आरोप है जब वह उनकी संपत्ति में दाखिल हो रहा था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने दंपती की याचिका खारिज करते हुए कहा कि दंपती को आत्मरक्षा के लिए मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि प्रथम दृष्टया इस मामले में उनके जीवन पर कोई खतरा नहीं था। ऐसे में इस मामले में जांच जरूरी है।
मीडिया में आई खबर के अनुसार, अदालत ने कहा कि हमारे देश में खतरनाक हथियार मिर्च स्प्रे के इस्तेमाल से जुड़ा कोई खास कानून नहीं है, लेकिन अमेरिका की एक अदालत ने 2018 के मामले यह कहा था कि मिर्च स्प्रे जैसे रासायनिक स्प्रे खतरनाक हथियार हैं।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, वहीं, मामले में शीर्ष अदालत के एक फैसले पर भरोसा करते हुए अदालत ने कहा, याचिका खारिज करने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।
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