CAA के तहत पहली बार मिली 14 शरणार्थियों को नागरिकता, MHA ने सौंपे सर्टिफिकेट

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नई दिल्ली: मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ,नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली में इन लोगों को नागरिकता सर्टिफिकेट सौंपा और आवेदकों को बधाई दी। केंद्र सरकार के इस कदम के साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू हो गई।

मीडिया की माने तो, केंद्र सरकार की ओर से 11 मार्च को सीएए को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई थी और इसके तहत नागरिकता पाने के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसमें शर्त ये थी कि आवेदक को आवेदन करने की तारीख से पहले देश में कम से कम 12 महीने रहना अनिवार्य है। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो यह पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में अटक गया था। इसके बाद मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वर्ष 2019 में इसे फिर से लोकसभा में पेश किया गया। यह बिल दोनों सदनों से पास हो गया और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 को कानून बन गया। इसका गजट नोटिफिकेशन इस साल 11 मार्च को जारी किया गया।

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