दिल्ली: मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीस हजारी कोर्ट ने शनिवार को स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि इससे पहले आज, बिभव कुमार को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया था। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि 13 मई को जब वह मुख्यमंत्री से मिलने गई थीं तब उनके सहयोगी कुमार ने उनपर पूरी ताकत से प्रहार किया, उन्हें थप्पड़ मारा तथा छाती एवं पेट पर लात से मारा।
सूत्रों की माने तो, पुलिस ने कहा है कि उसने मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षाकर्मियों एवं अन्य कर्मियों समेत कम से कम 10 लोगों के बयान दर्ज किये हैं जो 13 मई को कथित हमले के वक्त मौके पर मौजूद थे। गिरफ्तारी से पहले दिन में, कुमार ने पुलिस को पत्र लिखकर कहा था कि वह जांच में सहयोग करने को तैयार हैं लेकिन उसे (पुलिस को) मालीवाल के खिलाफ उनकी शिकायत पर भी गौर करना चाहिए। शुक्रवार को कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी कि मालीवाल ने 13 मई को अनधिकृत रूप से प्रवेश पाने के लिए मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा का उल्लंघन किया और वहां हंगामा किया। मुख्यमंत्री के सहयोगी ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने उन्हें (मालीवाल को) रोकने की कोशिश की तब उन्होंने उन्हें गालियां दीं।
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