मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। उन पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाया गया है। यह खालिद की दूसरी जमानत याचिका थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।
मीडिया की माने तो, खालिद ने मामले में देरी और अन्य आरोपियों के साथ समानता के आधार पर नियमित जमानत की मांग की थी। दिल्ली पुलिस के विशेष लोक अभियोजक ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए इसे “तुच्छ और आधारहीन” बताया था। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद पर 2020 में 23 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाने का आरोप लगाया है, जिसके कारण कथित तौर पर दंगे हुए।
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