दिल्ली में जल संकट के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- यमुना नदी बोर्ड तुरंत बैठक बुलाएं

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भीषण गर्मी के दिनों में राजधानी दिल्ली जल संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ऊपरी यमुना नदी बोर्ड से सभी हितधारक राज्यों की आपातकालीन बैठक बुलाने को कहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने आदेश दिया कि याचिका में उठाए गए मुद्दों और अन्य सभी संबंधित मुद्दों को गंभीरता से संबोधित करने के लिए 5 जून को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड की एक आकस्मिक बैठक करे और उसकी स्थिति रिपोर्ट 6 जून को पेश करें।

सूत्रों की माने तो, न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में संकटग्रस्त दिल्ली के लिए हरियाणा राज्य को तत्काल पानी छोड़ने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली का पड़ोसी हिमाचल प्रदेश पानी साझा करने को तैयार हो गया। संकट टालने के लिए हरियाणा से भी मदद भी आवश्यकता है।

बता दें कि, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने पिछले दिनों बताया था कि गर्मी में यमुना का जलस्तर 674.5 फीट बनाए रखना होता है। पिछले साल वजीराबाद में यह जलस्तर बना था। आरोप है कि 1 मई से हरियाणा ने दिल्ली को उसके हिस्से का पानी देना कम कर दिया है, जिससे यमुना का जलस्तर गिरकर 28 मई को 669.8 फीट पर आ गया। इससे गर्मी में पानी का संकट पैदा हो गया है। उन्होंने कोर्ट जाने की भी बात कही थी।

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