NEET परीक्षा को लेकर छात्रों के अंदर बढ़ते रोष के बीच इस मामले की सुनवाई आज भी सुप्रीम कोर्ट में हुई। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी पर किसी भी तरह के आदेश जारी करने से फिलहाल इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने एनटीए को इस संबंध में नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अब NEET परीक्षा से जुड़ी सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसिलिंग पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के वकील की इस दलील पर गौर किया कि प्रश्नपत्र लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों के आधार पर नीट-यूजी को रद्द करने की मांग करने वाली कई याचिकाएं कई उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। पीठ ने कहा कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। इन पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। इस बीच एनटीए ने कहा कि वह तीन अन्य याचिकाओं को वापस लेना चाहता है, जो उच्च न्यायालयों से मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग कर रही थीं, क्योंकि वे 5 मई को परीक्षा के दौरान समय की बर्बादी के कारण 1,563 उम्मीदवारों को अनुग्रह अंक देने से संबंधित थीं।
जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट किया कि ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा लेने का आदेश अदालत ने नहीं दिया है। सुनवाई के दौरान एनटीए ने इसे रद्द करने की बात कही और दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए। याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच की मांग की जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आज ही सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश दे सकते है क्या?नही न.. । अदालत ने सीबीआई जांच पर फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। वहीं एक याचिकाकर्ता ने पेपर लीक मामले में दर्ज एफआइआर का मुद्दा उठाया। जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी।
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