रियल एस्टेट पर सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स की गणना के लिए करदाताओं को दिया विकल्प

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रियल एस्टेट पर सरकार ने कैपिटल गेन टैक्स की गणना के लिए करदाताओं को दिया विकल्प
Image Source : indiatv.in

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने मंगलवार को 23 जुलाई, 2024 से पहले घर खरीदने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण राहत का प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्हें दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) कर के लिए दो कर दरों के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया। बजट 2024-25 में LTCG को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन इंडेक्सेशन लाभ को हटा दिया गया था। नई दरें 23 जुलाई, 2024 से लागू हो गई हैं। इंडेक्सेशन लाभ ने करदाताओं को मुद्रास्फीति के लिए समायोजन के बाद पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ की गणना करने की अनुमति दी।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर विशेषज्ञों ने कहा था कि बजट में प्रस्तावित बदलावों से LTCG कर का बोझ बढ़ेगा। मंगलवार को लोकसभा सदस्यों को परिचालित वित्त विधेयक, 2024 में संशोधनों के अनुसार, 23 जुलाई, 2024 से पहले घर खरीदने वाले व्यक्ति या एचयूएफ नई योजना [12.5 प्रतिशत बिना इंडेक्सेशन) और पुरानी योजना (20 प्रतिशत इंडेक्सेशन के साथ) के तहत अपने करों की गणना कर सकते हैं और ऐसा कर चुका सकते हैं जो दोनों में से कम हो। बजट प्रस्तुति के बाद, आयकर विभाग ने कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (LTCG) दर में कमी के कारण अधिकांश करदाताओं के लिए ‘काफी कर बचत’ की उम्मीद है। 2024-25 के बजट में लाए गए बदलावों के अनुसार, सरकार ने 2001 से पहले खरीदी गई या विरासत में मिली संपत्तियों पर करदाताओं के लिए इंडेक्सेशन लाभ बरकरार रखा है।

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