मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण–एफएसएसएआई ने हाल ही में जारी अपना परामर्श वापस लिया है, जिसमें खाद्य व्यवसायों को पैकेजिंग पर से ए-1 और ए-2 प्रकार के दूध और उससे बने उत्पादों के दावों को हटाने का निर्देश दिया गया था। अब खाद्य व्यवसायों के संचालक ए-1 और ए-2 प्रकार के दूध के दावों के साथ अपने उत्पादों को बेचना और विपणन करना जारी रख सकते हैं।
News & Image Source: newsonair.gov.in
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