GST को लेकर सरकार का फैसला, 18 जुलाई से पैक्ड डेयरी उत्पाद पर लगेगा 5 फीसदी टैक्स

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 (काउंसिल के फैसले के बाद सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन)

केन्द्र सरकार ने कई उत्पादों पर लगने वाली जीएसटी दर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। विगत दिनों जीएसटी परिषद ने अपनी बैठक में डिब्बा या पैकेट बंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, टैक्स की दरों में बदलाव 18 जुलाई से लागू हो जाएगा। विदित हो कि, पहले से पैक और लेबल वाले गेहूं का आटा, पापड़, पनीर, दही एवं छाछ पर भी 5 प्रतिशत कर लगेगा।

अगले सोमवार 18 जुलाई से बडे पैक करके बेचे जा रहे डेयरी उत्पाद और खाद्यान्न, फ्लोर प्रॉडक्ट, खाद्य प्रसंस्कृत उत्पाद मुरमुरा, पोहा, मुरकी पर 5% जीएसटी लगेगा। इससे यह उत्पाद 2 रुपए से लेकर 5 रुपए प्रति किलोग्राम तक महंगे हो जाएंगे। यह बढ़ोतरी थोक विक्रय और फुटकर विक्रय दोनों पर लगेगी। इस संबंध में सरकार ने 14 जुलाई की शाम इनके नोटिफिकेशन जारी कर दिए।

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