रायगढ़: क्लेम में आनाकानी करने पर बीमा कंपनी दोषी करार, ब्याज सहित चुकाने होंगे 20 लाख रुपये

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मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ,एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थानीय शाखा से मकान का बीमा कराने के बाद बीमित अवधि में आगजनी से मकान को क्षति पहुंचने की स्थिति में बीमा कंपनी के द्वारा बीमा राशि का भुगतान करने में आनाकानी करने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को दोषी करार देते हुए बीमा धारक को 20 लाख रुपये से अधिक का मय ब्याज भुगतान करने का आदेश पारित किया है।

जानकारी के लिए बता दें कि, इस मामले में फोरम के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल व सदस्य द्वारा राजेन्द्र कुमार पाण्डेय व श्रीमती राजश्री अग्रवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई पश्चात बीमा कंपनी को सेवा में कमी का दोषी पाया और आवेदक को बीमित राशि में से आंकलन उपरांत 45 दिवस के भीतर 15 लाख 85 हजार रुपये का भुगतान करने तथा परिवाद दायर करने की तिथि से अदायगी तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करने एवं क्षतिपूर्ति के रूप में 20 हजार रुपये तथा वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये का 45 दिवस के भीतर भुगतान करने तथा परिवाद दायर करने की तिथि से अदायगी तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करने का आदेश पारित किया है। इस मामले में आवेदक की ओर से अधिवक्ता धीरज जायसवाल ने पैरवी की।

Image Source :social media

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