मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने वाली याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि कोयला घोटाला केस में 3 साल की सजा पाने वाले कोड़ा चुनाव लड़ना चाहते थे। इसलिए,उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोष स्थगित करने का यह कोई उचित आधार नहीं है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मधु कोड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि मधु कोड़ा केवल चुनाव लड़ने के लिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि वह मामले में दोषी हैं, इसलिए सजा पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है। बता दें कि निचली कोर्ट ने मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था। इसमें उनके साथ पूर्व कोयला सचिव और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु भी शामिल थे। सभी आरोपितों को तीन साल की सजा सुनाई गई थी।
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