सरकार ने स्पष्ट किया है कि ताजा दूध और पाश्च्यूरीकृत दूध पर कोई वस्तु और सेवा कर -जीएसटी नहीं लगाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में कहा कि दही, लस्सी, छाछ और पनीर जैसे दुग्ध उत्पाद पर भी जीएसटी नहीं लगा है। पैक्ड और लेबल लगे दही, लस्सी, छाछ और पनीर पर केवल पांच प्रतिशत और कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी और चीज पर बारह प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है। जीएसटी दरें और छूट समान रूप से सभी राज्यों में लागू की गयी हैं। श्रीमती सीतारामन ने बताया कि इन वस्तुओं पर जीएसटी दरों का फैसला जीएसटी परिषद की बैठक में केन्द्र और राज्यों की सहमति से किया गया था।
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