मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनते ही उपमुख्यमंत्री अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने 2021 में जब्त की गई 1000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियों को मुक्त दिया है। यह कदम बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा उन पर और उनके परिवार पर बेनामी संपत्ति के स्वामित्व के आरोपों को खारिज करने के बाद उठाया गया है। यह फैसला पवार के उपमुख्यमंत्री की शपथ लेने के एक दिन बाद आया है। शपथ ग्रहण समारोह में देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री तो वहीं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आयकर विभाग ने 7 अक्टूबर 2021 को एनसीपी नेता और उनके परिवार से जुड़े कई ठिकानों पर छापे मारे थे। अजित पर बेनामी संपत्ति रखने का आरोप था। मामले में सतारा में एक चीनी मिल, दिल्ली में एक फ्लैट और गोवा में एक रिसॉर्ट सहित कई संपत्तियों को जब्त किया गया था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की बेनामी ट्रिब्यूलन कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में अजित पवार की सीज की हुई संपत्तियों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अटैचमेंट से मुक्त कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद आयकर विभाग की तरफ से जब्त संपत्ति लौटा दी जाएगी। तीन साल पहले अजित पवार, पत्नी सुनेत्रा पवार और बेटे पार्थ पवार की संपत्तियों को आयकर विभाग ने जब्त कर लिया था। बता दें, अक्टूबर 2021 में इनकम टैक्स के अधिकारियों ने बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम के तहत एक हजार करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। आयकर विभाग ने कई कंपनियों पर छापे मारे जिसमें ऐसे दस्तावेज बरामद हुए जो कथित तौर पर बेनामी पाए गए। आयकर विभाग ने इन संपत्तियों का स्वामित्व कथित तौर पर अजित पवार और उनके परिवार से जुड़े होने का दावा किया। हालांकि, न्यायाधिकरण ने इन दावों को खारिज कर दिया और कहा कि इसके पक्ष में पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इसमें यह भी कहा गया कि विचाराधीन संपत्तियों के लिए सभी भुगतान वैध माध्यमों से किए गए थे। ट्रिब्यूनल ने आरोपों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं है कि अजित पवार, सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार ने बेनामी संपत्तियां खरीदने के लिए राशि ट्रांसफर किया।
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