मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 1984 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को रोजगार देने के लिए भर्ती मानदंडों में और छूट को मंजूरी दी है। 88 आवेदकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा में 55 वर्ष तक की पूरी छूट को मंजूरी दी गई है। राजनिवास के एक अधिकारी ने रविवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवेदकों को आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में छूट दी गई है और सभी 88 आवेदकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 55 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। विभिन्न सरकारी विभागों में अलग-अलग कार्य कर्मियों के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए छूट को मंजूरी दी गई है। राजनिवास के मुताबिक, ”इस संबंध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति, जन प्रतिनिधियों और पीड़ितों के समूहों द्वारा बार-बार अभ्यावेदन दिया गया था, जिन्होंने हाल ही में उपराज्यपाल से मुलाकात की थी।”
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए नौकरियों के प्रावधान सहित पुनर्वास पैकेज को 16 जनवरी, 2006 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मंजूरी दी गई थी। अक्तूबर 2024 में सक्सेना ने विशेष अभियान के दौरान प्राप्त कुल 72 आवेदकों में से छूटे हुए 50 आवेदकों के लिए एमटीएस के पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण छूट प्रदान की। राजस्व विभाग को उन आवेदकों के बच्चों में से एक को रोजगार देने के मामलों को संसाधित करने का भी निर्देश दिया गया, जिनमें आवेदक रोजगार की आयु पार कर चुके हैं। निर्देशों के बाद, राजस्व विभाग ने 28 नवंबर 24 से 30 नवंबर 24 के दौरान विशेष शिविरों का आयोजन किया। इनके लिए रोजगार के आवेदन आमंत्रित किए। इसके बाद कुल 199 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 89 उम्मीदवार योग्य पाए गए, लेकिन ये सभी आयु सीमा से ऊपर थे और कुछ आवश्यक शैक्षणिक योग्यता से भी चूक गए थे। छूट के लिए एलजी की मंजूरी से सरकारी सेवा में एमटीएस के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए 88 आवेदकों की बाधाएं दूर हो जाएंगी। फैसले के तहत 88 आवेदकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा में 55 वर्ष तक की पूर्ण छूट स्वीकृत की गई।
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