मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक ने बैंकों से नये और सभी मौजूदा उपभोक्ताओं के जमा खातों और लॉकरों में नामांकन सुनिश्चित करने को कहा है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि बडी संख्या में खातों में नामांकन नहीं किये गये हैं। इस सुविधा का उद्देश्य जमाकर्ता का निधन होने पर परिवार के सदस्यों के दावों का जल्द निपटान करने और उनकी कठिनाईयां कम करना है।
रिजर्व बैंक ने कल जारी अधिसूचना में बैंक बोर्ड की उपभोक्ता सेवा समिति से कहा है कि वे समय समय पर नामांकन प्रक्रिया की समीक्षा करें। इस बारे में हुई प्रगति का विवरण भी इस वर्ष 31 मार्च से त्रैमासिक आधार पर रिजर्व बैंक के दक्ष पोर्टल पर देना होगा।
रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह भी कहा है कि वे नामांकन लेने और मृतक के नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारियों के दावों को निपटाने के लिए अपने कर्मचारियों को उचित रूप से प्रशिक्षित करें।
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News & Image Source: newsonair.gov.in