मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिस मतदाता सूची से झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसी मतदाता सूची से राज्य में नगर निकाय चुनाव भी होगा। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के विरुद्ध दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ने अदालत को बताया कि राज्य चुनाव आयोग को अपडेट मतदाता सूची सौंपी गई है। जिस मतदाता सूची के आधार पर राज्य में विधानसभा के चुनाव कराए गए थे, वही अपडेट मतदाता सूची है। इसके आधार पर ही नगर निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं। इस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी कहा कि इस मतदाता सूची के आधार पर ही पर ही चुनाव कराए जाएंगे। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 सप्ताह बाद निर्धारित की है। नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने पर पूर्व पार्षद रोशनी खलखो और अन्य ने अवमानना याचिका दाखिल की है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान पूर्व में सरकार ने कहा था कि वह चार माह में चुनाव संपन्न करा लेगी, लेकिन निर्वाचन आयोग से उसे अभी तक संशोधित और अपडेट मतदाता सूची नहीं मिली है। इस पर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा था कि अपडेट मतदाता सूची कब तक सरकार को सौंपी जाएगी? हाईकोर्ट ने यह भी पूछा था कि जिस मतदाता सूची के जरिए राज्य में विधानसभा चुनाव हुआ था, क्या उससे नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है? बता दें के 4 जनवरी 2024 को सुनवाई के क्रम में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में तीन सप्ताह में नगर निकाय का चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील दाखिल कर ट्रिपल टेस्ट के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी। सरकार ने एकलपीठ के आदेश को रद करने का आग्रह किया था, लेकिन खंडपीठ ने सरकार की अपील याचिका खारिज कर एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद अवमानना याचिका दाखिल की गई है। नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट करा रही है। इसके तहत ओबीसी की आबादी का सर्वे कराया जा रहा है। इसकी अंतिम रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि चुनाव में इस वर्ग को कितना आरक्षण मिलेगा। अधिकतर जिलों में सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। इधर, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी वार्डों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त मतदाता सूची का विखंडन शुरू होगा।
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