मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाने के कुछ दिनों बाद प्रति जमाकर्ता 25 हजार रुपये तक की जमा निकासी की अनुमति दे दी है। यह आदेश 27 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि यह छूट कुल जमाकर्ताओं में से 50 प्रतिशत से अधिक को अपनी पूरी शेष राशि निकालने की अनुमति होगी। शेष जमाकर्ता अपने खातों से 25 हजार रुपये तक निकाल सकते हैं।
बैंक ने प्रशासक के लिए सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। यह समिति आज से प्रभावी है। समिति में भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व महाप्रबंधक रवींद्र सपरा; रवींद्र तुकाराम चव्हाण, सारस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड के पूर्व उप मुख्य महाप्रबंधक और आनंद एम गोलास के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को शामिल किया गया है। रिजर्व बैंक घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहा है और बैंक के जमाकर्ताओं के हित में आवश्यक प्रयास जारी रखेगा।
बैंक ने 13 फरवरी को, मुंबई के न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर सभी समावेशी दिशानिर्देश लागू किए थे। बैंक को बचत बैंक या चालू खाते या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते से किसी भी राशि की निकासी की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया था।
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News & Image Source: newsonair.gov.in