दिल्ली : दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की DCP ईशा पांडे ने मीडिया सूत्रों के माध्यम से बताया है कि, “चाइनीज मांझा के रूप में लोकप्रिय एक सिंथेटिक पतंग उड़ाने वाला मांझा है, इसे न खरीदें। इस कदम का उद्देश्य पक्षियों की रक्षा और घातक दुर्घटनाओं को रोकना है। NGT द्वारा चाइनीज मांझा की बिक्री, उत्पादन, आपूर्ति और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। उन्होंने कहा कि, कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपये का ज़ुर्माना, 1 साल तक की सजा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। अब तक इस संबंध में 6 मुकदमें दर्ज़ करके 6 अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया है और बहुत सा चाइनीज मांझा ज़ब्त किया है।
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