भोपाल: मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम के लिए चलाई जा रही पारितोषिक योजना के तहत बिजली के अवैध उपयोग की सूचना देने पर सूचना देने वालों को 10 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इस राशि में से पांच प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर जारी किए गए अंतिम निर्धारण आदेश के तुरंत बाद किया जाएगा तथा शेष पांच प्रतिशत राशि पूर्ण वसूली उपरांत देय होगी।
कंपनी में नियमित कर्मचारी/संविदा कर्मचारी/आउटसोर्स कर्मचारी भी सूचना देने वाला हो सकता है, जिसे सूचना सही पाए जाने पर पायी गयी अनियमितता के विरुद्ध भुगतान हेतु जारी किए गए देयक की पूर्ण वसूली के उपरांत क्षतिपूर्ति राशि का एक प्रतिशत देय होगा। कंपनी ने सूचना प्रक्रिया के बारे में बताया है कि अब पारितोषिक योजना की पूरी जानकारी जैसे बिलिंग और भुगतान से संबंधित गतिविधियों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब सूचना देने वाले को कंपनी के पोर्टल पर गुप्त रूप से दिए गए प्रारूप में बैंक खाता, पहचान क्र. (आधार अथवा पेन) देना अनिवार्य कर दिया गया है।
योजना के अंतर्गत सूचना देने वाले के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित सूचना देने वाले के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाती है। कंपनी द्वारा योजना में सूचना देने वाले को निर्धारित शर्तों के अधीन पारितोषिक देने का प्रावधान है। इस राशि की अधिकतम सीमा नहीं है। कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in पर जाकर informer scheme लिंक पर क्लिक करके, सूचना देने वाले द्वारा गुप्त सूचना दर्ज की जा सकती है एवं उपाय एप के माध्यम से भी बिजली चोरी की सूचना दी जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा समस्त नागरिकों के साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों तथा उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे गुप्त सूचना देकर, पारितोषिक योजना का लाभ उठाकर कंपनी को सहयोग प्रदान अवश्य करें
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News & Image Source: khabarmasala