मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले में गिरफ्तार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के मार्केटिंग हेड और तीन अन्य को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एस आर कृष्ण कुमार ने फैसला सुनाया कि भगदड़ के कारण हुई घटनाओं में उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलने के कारण उन्हें जमानत दी गई है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अंतरिम जमानत में कई शर्तें शामिल हैं जैसे कि याचिकाकर्ताओं को जांच में सहयोग करना होगा, किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होगी और दो जमानतदारों के साथ एक लाख रुपये का निजी मुचलका भरना होगा। उन्हें रिहाई के दो सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए भी कहा गया है।
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