मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तेलंगाना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को सितंबर के अंत तक ग्राम पंचायत चुनाव पूरा करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति टी. माधवी देवी ने पिछले साल जनवरी में निर्वाचित निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद चुनाव प्रक्रिया में अत्यधिक देरी पर चिंता व्यक्त की। पूर्व सरपंचों और अन्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच का निपटारा करते हुए, अदालत ने ये आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पंचायत निकायों का पांच साल का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में समाप्त हो गया था और तर्क दिया कि उनके स्थान पर विशेष अधिकारियों की नियुक्ति असंवैधानिक थी।
राज्य चुनाव आयोग ने अदालत को बताया कि चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने जैसे प्रारंभिक कदम शुरू हो चुके हैं।
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News & Image Source: newsonair.gov.in