मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली विधानसभा में बृहस्पतिवार को रखे गए ‘दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी- संशोधन) विधेयक, 2025’ को पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, इस संशोधन विधेयक से दिल्ली जीएसटी अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा पारित केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में किए गए सुधारों के अनुरूप लाया गया है। इससे करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अधिक समय मिलेगा। अपील दाखिल करने के लिए पूर्व-जमा राशि 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत की गई है। विवाद निपटान में सुधार होगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विधानसभा में उन्होंने कहा, संशोधन में जुलाई 2023, अक्तूबर 2023 और जून 2024 में आयोजित जीएसटी परिषद की बैठकों में स्वीकृत 45 संशोधनों को सम्मिलित किया गया है। इसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का दावा करने की समय सीमा बढ़ाना, पंजीकरण और रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, जीएसटी अपीलीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) की स्थापना करना, ब्याज तथा जुर्माने पर राहत के लिए एक एमनेस्टी स्कीम की शुरुआत शामिल है। इसी तरह से दिसंबर, 2024 की 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में पारित 14 संशोधन शामिल हैं, जिनका उद्देश्य प्रवर्तन को मजबूत बनाना और प्रक्रियाओं में स्पष्टता लाना है। इनमें ट्रैक-एंड-ट्रेस सिस्टम में गैर-अनुपालन पर दंड, आइएसडी क्रेडिट वितरण का स्पष्ट निर्धारण, नगरपालिका निधियों की प्रकृति और अपील की प्रक्रिया को सुगम बनाना शामिल है। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम से 31 मार्च तक 218 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। कहा, पहले गुटखा बनाने वाली कंपनियों के उत्पादन और बिक्री का सटीक हिसाब नहीं होता था। अब हर पैकेट पर यूनिक कोड और मशीन ट्रैकिंग से पूरी पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व वित्त मंत्री आतिशी जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग नहीं लेती थी अब संशोधन पर प्रश्न उठा रही हैं। नई सरकार के कार्यकाल में दिल्ली की जीएसटी एवं वैट वसूली में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024–25 के पहले पांच महीनों में 15,535 करोड़ रुपये की वसूली हुई, जो कि पिछले वर्ष इसी अवधि में 14,500 करोड़ रुपये थी। मात्र पांच महीनों में 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
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