मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम- 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रावधान अगले महीने की 1 तारीख से प्रभावी होंगे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये प्रावधान जमाकर्ताओं को अपनी प्राथमिकता के अनुसार नामांकन की सुविधा देंगे। इससे ग्राहक अधिकतम चार व्यक्तियों को नामित कर सकेंगे और जमाकर्ताओं तथा उनके नामित व्यक्तियों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
इस अधिनियम का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में मानकों को बेहतर बनाना, भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंकों की रिपोर्टिंग में एकरूपता सुनिश्चित करना, जमाकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ऑडिट गुणवत्ता में सुधार करना है।
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News & Image Source: newsonair.gov.in



