मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हरियाणा सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर हांसी जिले को अलग जिला घोषित कर दिया है, जो आज, सोमवार से प्रभावी है। इसके साथ ही राज्य में अब कुल 23 जिले हो गए हैं। अपने बयान में सरकार ने कहा, “हरियाणा भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 (पंजाब अधिनियम 17 ऑफ 1887) की धारा 5 और पंजीकरण अधिनियम, 1908 (केंद्रीय अधिनियम 16 ऑफ 1908) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल एतद्द्वारा हिसार जिले की सीमाओं में परिवर्तन करते हैं और उप-मंडलों की संख्या में संशोधन करते हैं, ताकि हांसी और नारनौंद उप-मंडलों को मिलाकर हांसी नामक एक नया जिला गठित किया जा सके।”

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस बीच, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य भर की सभी तहसीलों में भूमि पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे भ्रष्टाचार की संभावना काफी कम हो गई है। खरीदार अब अपने घरों से ही ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तहसीलदारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण पूरा करना अनिवार्य है। यदि पंजीकरण समय पर पूरा नहीं होता है, तो संबंधित तहसीलदार को सरकार को लिखित स्पष्टीकरण देना होगा। यदि स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी और जिम्मेदारी एक वरिष्ठ अधिकारी को सौंप दी जाएगी। यह जानकारी एक विज्ञप्ति में दी गई है।
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