दिल्ली पुलिस ने कुख्यात कपिल सांगवान गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को किया गिरफ्तार

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(Representative Image)

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दिल्ली पुलिस ने शस्त्र अधिनियम के तहत एक मामले में कुख्यात कपिल सांगवान उर्फ ​​नंदू गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, फरार आरोपी की पहचान मनोज राठी के रूप में हुई है। यह गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की नई दिल्ली रेंज (एनडीआर) की विशेष प्रकोष्ठ की टीम ने की है। यह गिरफ्तारी शस्त्र अधिनियम की धारा 25(8) के तहत की गई थी । आरोपी पहले भी दो आपराधिक मामलों में शामिल रहा है, जिनमें नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में वर्ष 2021 में दर्ज एक हत्या का मामला भी शामिल है। फरवरी 2024 में आरोपी देश से फरार हो गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया गया और लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) खोला गया। बाद में, अपराधी को आईजीआई हवाई अड्डे पर रोक लिया गया और 9 जनवरी, 2026 को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 फरवरी 2024 को एनडीआर की विशेष प्रकोष्ठ ने अंकित मिश्रा और जितेंद्र राजपूत को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से 12 अवैध पिस्तौलें बरामद की गईं। इस संबंध में शस्त्र अधिनियम की धारा 25(8) के तहत एफआईआर दर्ज की गई। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी अंकित और जितेंद्र ने खुलासा किया कि वे मनोज राठी और उसके साथियों को ये अवैध हथियार सप्लाई करने दिल्ली आए थे। मनोज राठी का पता लगाने के प्रयास किए गए, लेकिन उस समय उसका पता नहीं चल सका। बाद में विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि वह किसी दूसरे देश भाग गया था। इसके बाद, 5 मार्च 2024 को पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा मनोज राठी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया , साथ ही एलओसी भी जारी की गई। लेकिन 9 जनवरी को आरोपी को नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर एलओसी के माध्यम से रोका गया और इस मामले में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि वह नजफगढ़ पुलिस स्टेशन में एक हत्या के मामले में और बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में 2021 के शस्त्र अधिनियम के एक मामले में भी वांछित है। आरोपी को बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन के शस्त्र अधिनियम मामले में पहले ही घोषित अपराधी (पीओ) घोषित किया जा चुका है, और नजफगढ़ पुलिस स्टेशन के हत्या मामले में उसके खिलाफ धारा 82 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही भी चल रही है।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी मनोज राठी ने बहादुरगढ़ में कक्षा 12 तक पढ़ाई की और 2013 में पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद, उन्होंने चेन्नई में मर्चेंट नेवी का कोर्स किया और सीरिया स्थित एक शिपिंग कंपनी में काम किया। 2017 में, उन्होंने मर्चेंट नेवी में अपनी नौकरी छोड़ दी और बहादुरगढ़ में अपने चचेरे भाइयों के साथ प्रॉपर्टी डीलर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 2019 में, वे कपिल सांगवान के संपर्क में आए और उनके गिरोह के लिए अपराध करने लगे। 2021 में, कपिल सांगवान के निर्देश पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नजफगढ़ पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक संपत्ति व्यापारी की हत्या कर दी। इस संबंध में आईपीसी की धारा 302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वह लगभग तीन साल तक जेल में रहा, लेकिन बाद में जमानत पर रिहा हो गया। जमानत पर रिहा होने के बाद, उसने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आपूर्तिकर्ताओं से अपने गिरोह के लिए अवैध हथियार जुटाना शुरू कर दिया। उसने मध्य प्रदेश निवासी जितेंद्र राजपूत और अंकित मिश्रा के साथ एक समझौता किया, जो हथियार पहुंचाने के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन गिरफ्तार हो गए और हथियार बरामद कर लिए गए। इसके बाद मनोज राठी देश से फरार हो गया और लगभग दो साल तक विदेश में रहा, इस दौरान वह विदेश से ही कपिल सांगवान नंदू गिरोह के लिए काम करता रहा।

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