मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, भारत निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को बसीरहाट-II के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (AERO) और खंड विकास अधिकारी (BDO) सुमित्र प्रतिम प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि उक्त अधिकारी को भविष्य में मतदाता सूची से संबंधित किसी भी कार्य से दूर रखा जाए। चुनाव आयोग द्वारा मुख्य सचिव को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अधिकारी ने मतदाता सूची की विसंगतियों से जुड़ी सुनवाई के लिए चार अधिकारियों को ‘अतिरिक्त AERO’ के रूप में नियुक्त किया था, जबकि इन अधिकारियों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13C के तहत कभी भी आधिकारिक तौर पर AERO नामित नहीं किया गया था।
आप को बता दे, निर्वाचन आयोग ने इस कदम को गंभीर कदाचार और वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन माना है। आयोग ने आदेश दिया है कि इस मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही तुरंत शुरू की जाए और अगले 48 घंटों के भीतर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट सौंपी जाए। चुनाव निकाय ने इस अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति पर नियमित अपडेट की भी मांग की है। यह कार्रवाई चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनाए रखने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से की गई है ताकि भविष्य में वैधानिक नियमों की ऐसी अनदेखी न हो।
Image source:social media
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