मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नैयार नदी के जल बंटवारे के विवाद में केंद्र सरकार को एक महीने के अंदर जल विवाद ट्रिब्यूनल गठित करने का निर्देश दिया है। तमिलनाडु ने 2018 में कर्नाटक द्वारा नदी पर चेक डैम व जल मोड़ने वाली संरचनाएं बनाने का आरोप लगाते हुए मामला दायर किया था। शीर्ष अदालत ने राजपत्र अधिसूचना जारी करने का भी आदेश दिया।
आप को बता दे, तमिलनाडु का कहना है कि अंतरराज्यीय नदी का जल राष्ट्रीय संपत्ति है और कर्नाटक एकतरफा फैसले लेकर उनका हक नहीं छीन सकता। ट्रिब्यूनल गठन के बाद दोनों राज्यों की दलीलें सुनेगा, नदी के जल की उपलब्धता जांचेगा तथा वैज्ञानिक व कानूनी आधार पर पानी बंटवारे का निर्णय लेगा। कोर्ट ने अब और देरी न करने पर जोर दिया।
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