खान मंत्रालय ने खनिज रियायत नियमों में संशोधन अधिसूचित किया

0
86
खान मंत्रालय ने खनिज रियायत नियमों में संशोधन अधिसूचित किया

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, खान मंत्रालय ने खनिज रियायत नियमों में संशोधन अधिसूचित किया है, इससे खनन पट्टे के आसपास के क्षेत्र और उससे जुड़े खनिजों को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। संशोधित नियमों में क्षेत्र विस्तार के आवेदन के निस्तारण के लिए सरल और और समयबद्ध प्रावधान किए गए हैं। राज्य सरकार के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वह आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अनुमति प्रदान करें।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने यह भी बताया कि नियमों में किसी अन्य खनिज, जिनमें गौण खनिज भी शामिल हैं, को खनन पट्टे में शामिल करने की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। मंत्रालय ने अनुसार संशोधन में उन गौण खनिज पट्टों में प्रमुख खनिजों को शामिल करने की प्रक्रिया भी तय की गई है, जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2025 से पहले निष्पादित किेए गए थे। नए प्रावधानों से खनन कार्यों को और अधिक सुव्यवस्थित तथा तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi

Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा खबरें

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here