मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित नियमों के अंतर्गत, ताड़ का तेल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, चावल की भूसी का तेल, कपास के बीज का तेल और मक्का के तेल सहित प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच-समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा।
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