रिजर्व बैंक ने पर्याप्त पूंजी नहीं होने के कारण महाराष्ट्र के लक्ष्मी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रत्येक जमाकर्ता को पांच लाख रुपये तक निकासी की अनुमति दी गई है। रिजर्व बैंक ने कहा कि लक्ष्मी सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति असंतोषजनक है और बैंक का संचालन जारी रहना जमाकर्ताओं के हित में नही है। मीडिया की माने तो, सहकारी आयुक्त और सहकारी समिति पंजीयक से भी बैंक का संचालन बंद करने और वित्तीय निगरानी के लिये ऋण शोधनकर्ता नियुक्त करने को कहा गया है।
मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, उल्लेखनीय है कि लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलापुर, महाराष्ट्र के कैपिटल की कमी और इनकम की संभावनाएं न होने के कारण केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है।