कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को आदेश जारी कर कहा है कि वाहनों में पिछली सीट पर बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस आदेश का उल्लंघन किए जाने पर पुलिस मोटर व्हीकल एक्ट के अन्तर्गत एक हजार रुपये का जुर्माना वसूलेगी।
मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर के अनुसार, कर्नाटक पुलिस ने बुधवार को आदेश जारी कर कहा है कि वाहनों में पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। मीडिया की माने तो, कर्नाटक के सड़क सुरक्षा विभाग को देख रहे एडीजीपी आर हितेंद्र की तरफ से जारी हुए आदेश में सभी पुलिस कमिश्नरेट और एसपी से आदेश को तत्काल रूप से लागू करने के लिए कहा गया है।