पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एसेम्बली में डिप्टी स्पीकर द्वारा अविश्वास प्रस्ताव खारिज किए जाने को असंवैधानिक करार दिया है। यह प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक बड़ा आघात है।
पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पांच सदस्यों की पीठ ने कल सर्वसम्मति से यह फैसला दिया। न्यायालय ने नेशनल एसेम्बली बहाल किए जाने का आदेश दिया और नए चुनाव कराए जाने की घोषणा को निरस्त घोषित कर दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर नेशनल एसेम्बली का सत्र कल 9 अप्रैल को बुलाया जाए और इसे प्रस्ताव पर मतदान होने तक स्थगित न किया जाए। अदालत ने कहा कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बाद इमरान खान को हटाया जाता है, तो उसी सत्र में सदन के नए नेता का चुनाव होना चाहिए।
न्यायालय के निर्णय के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है और राष्ट्र को सम्बोधित करने की भी घोषणा की है।
यदि इमरान खान को पद छोड़ना पडता है, तो वे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाए जाने वाले पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री होंगे।
रविवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास पस्ताव पर मतदान से कुछ मिनट पहले ही डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने प्रस्ताव को संविधान के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद विपक्षी दलों ने स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
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