पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के खिलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव पर आज सुबह मतदान होगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी द्वारा इस से पहले अविश्वास प्रस्ताव खारिज किये जाने को असंवैधानिक बताया था। इमरान खान की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किये गए नेशनल असेंबली को भी न्यायालय ने बहाल किया है। उच्चतम न्यायालय ने स्पीकर को नेशनल असेंबली का अधिवेशन बुलाने का आदेश भी दिया है।
पिछले रविवार को इमरान खान सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी द्वारा रद्द किये जाने को असंवैधानिक बताते हुए विपक्षी दलों ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। पाकिस्तानी संविधान के अनुसार, किसी भी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर नेशनल असेंबली भंग नहीं की जा सकती।
इस बीच, इमरान खान ने कहा है कि वे संघर्ष जारी रखेंगे। कल रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की लेकिन कहा कि वे इस फैसले का सम्मान करेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए दावा किया कि उनकी सरकार को गिराने के लिए अंतरराष्ट्रीय साजिश की गई है। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ भारत पर उसके हितों के खिलाफ दबाव नहीं बना सकता लेकिन पाकिस्तान पर अपने विचार थोपना चाहता है। इमरान खान ने यह भी कहा कि कोई भी महाशक्ति भारत पर दबाव नहीं डाल सकती और न ही उसकी विदेश नीति में दखल दे सकती है।
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