बॉम्बे HC का आदेश, जॉनसन बेबी पाउडर की बिक्री पर रोक

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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन (जेएंडजे) बेबी पाउडर के सैंपल की नए सिरे से जांच का आदेश दिया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को उत्पाद (बेबी पाउडर) बनाने की अनुमति दी, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकेगा। कंपनी ने राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी।

मीडिया सूत्रों की माने तो, बॉम्बे हाई कोर्ट (HC) ने बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के नमूनों की नए सिरे से जांच का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को उत्पाद बनाने की अनुमति दी, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकेगा। कंपनी ने राज्य सरकार के दो आदेशों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। इनमें से 15 सितंबर के आदेश में लाइसेंस रद्द करने और 20 सितंबर के आदेश में कंपनी के बेबी पाउडर का उत्पादन और बिक्री को तुरंद बंद करने के लिए कहा गया था।

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