मीडिया सूत्रों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद को बलात्कार के एक मामले में अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख 6 फरवरी, 2023 तय की है। मीडिया के अनुसार, चिन्मयानंद पर कॉलेज छात्रा से बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। अतिरिक्त महाधिवक्ता एम.सी. चतुर्वेदी और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता ए.के. सांड ने राज्य सरकार की ओर से जमानत अर्जी का विरोध किया।
मीडिया सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद की दुराचार मामले में अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इस मामले मे पीड़िता और राज्य सरकार को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने चिन्मयानंद का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी की दलीलों को सुन कर दिया है।
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