व्यापमं घोटाले में व्हिसलब्लोअर और जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के नेता डॉ. आनंद राय को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, उन पर सांसद डामोर एवं अन्य अधिकारियों पर हमले का आरोप था। उन पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम अधिनियम 1989 के अन्तर्गत आरोप थे। मामला रतलाम-झाबुआ सांसद गुमानसिंह डामोर के वाहन पर हमले से जुड़ा है।
मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर के आधार पर, SC/ST एक्ट मामले में गिरफ्तार व्यापम घोटाले के व्हिसलब्लोअर डॉ आनंद राय को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय करेगी। ज्ञात हो कि, मध्य प्रदेश सरकार के विरोध के बावजूद डॉ आनंद राय को जमानत मिली है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा उनके खिलाफ व्यापम से पहले भी केस हैं।
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