मीडिया सूत्रों से मिली जानकरी के अनुसार, गो फर्स्ट की एक घटना को लेकर डीजीसीए ने शुक्रवार को विमान कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। ज्ञात हो कि 9 जनवरी 2023 को एक मामला उस वक्त सामने आया जब बेंगलुरू से दिल्ली जा रहे गो फर्स्ट के विमान जी8-116 ने बेंगलुरू एयरपोर्ट पर 55 यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरी थी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, विमानन क्षेत्र की नियामक संस्था (डीजीसीए) ने गो फर्स्ट एयरलाइंस फ्लाइट द्वारा 55 यात्रियों को एयरपोर्ट पर ही छोड़कर उड़ान भरने के मामले में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। मीडिया की माने तो डीजीसीए ने कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इससे पहले, विमानन नियामक डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। डीजीसीए ने गो फर्स्ट के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न की जाए।
मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर के अनुसार, डीजीसीए ने अपनी कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि गो फर्स्ट ने 25 जनवरी को कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। एयरलाइन कंपनी के जवाब के मुताबिक, विमान में यात्रियों की बोर्डिंग के संबंध में टर्मिनल समन्वयक (टीसी), वाणिज्यिक कर्मचारियों और चालक दल के बीच संचार और समन्वय की कमी थी।
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