करोड़ों रुपये के चारा घोटाले में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज झारखंड उच्च न्यायालय ने 10 लाख के मुचलके पर जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो-सीबीआई के तर्क खारिज कर दिए। सीबीआई ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने अभी तक अपनी सजा की आधी अवधि भी पूरी नहीं की है। लालू प्रसाद यादव का दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज चल रहा है।