दिल्ली परिवहन विभाग राजधानी की सड़कों पर बाइक टैक्सी की सर्विस बंद करने की तैयारी में है। मीडिया सूत्रों की माने तो, विभाग की तरफ से इसको लेकर एक पत्र भी जारी किया गया है, जिसमें कंपनी के मालिक से लेकर बाइक चलाने वाले चालक तक को वार्निंग दी गई है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, परिवहन विभाग द्वारा जारी एक सूचना के मुताबिक, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन है। पहली गलती पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, जबकि गलती दोहराने पर 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक की कैद हो सकती है। इतना ही नहीं चालक का लाइसेंस भी 3 महीने के लिए रद्द किया जा सकता है।
Image Source : News18
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