कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए सारी FIR एकसाथ करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली की निचली अदालत शाम तक खेड़ा को अंतरिम ज़मानत देगी, जिसके बाद सोमवार को इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस ने खेड़ा को द्वारका कोर्ट में पेश किया, वहां से उन्हें जमानत मिल गई। पवन खेड़ा के मामले में सुनवाई खत्म होने के बाद उनके वकील अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा कि ‘असम पुलिस ने तय नियमों के मुताबिक इसमें गिरफ्तारी नहीं की थी।
मीडिया सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम से बड़ी राहत मिली है। खेड़ा को असम पुलिस ने गुरुवार को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। शीर्ष अदालत ने खेड़ा को फौरी राहत देते हुए निर्देश दिया कि उन्हें 28 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।
Image source : twitter @Pawankhera
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