केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका डाली गई थी। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज, सोमवार को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उसे इस योजना में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती। अग्निपथ योजना समय की जरूरत है। भारत के आसपास माहौल बदल रहा है। बदलते समय के साथ सेना में बदलाव जरूरी है। इसे एक नजरिए से देखने की जरूरत है। अग्निपथ अपने आप में एक स्टैंडअलोन योजना नहीं है। 2014 में जब पीएम मोदी सत्ता में आए, तो उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक भारत को सुरक्षित और मजबूत बनाना था। ये योजना उसी का एक हिस्सा है।
मीडिया की माने तो, 15 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और केंद्र सरकार की दलीलें सुनने का बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो वो अपनी लिखित दलीलें दाखिल करें। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी, इसमें जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद भी शामिल थे। मीडिया में आई खबर के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज, सोमवार को अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया।
Image Source : News Nation
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें