उप्र : गौतमबुद्ध नगर में फिर बढ़ी धारा 144 की तारीख

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उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कमिश्नरेट ने बताया कि आने वाले त्योहारों के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने, कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 31 मार्च तक तत्काल प्रभाव से गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू रहेगी। ज्ञात हो कि, 8 मार्च को होली का त्यौहार है। इस मौके पर भारी भीड़ एक जमा होती है।

मीडिया में आई जानकारी के अनुसार, दिनेश कुमार सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि तत्काल प्रभाव से जिले में धारा 144 लागू हो गई है। अगर कोई भी व्यक्ति 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि आगामी 7 मार्च को होलिका दहन, 8 मार्च को होली व शबे-बरात, 22 मार्च को नवरात्रि और 30 मार्च को रामनवमी का त्यौहार मनाया जाएगा। इस दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा शांति भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। इसको लेकर ही यह आदेश जारी किया गया है।

Image Source : India TV

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