मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष की तीन सदस्यीय कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से फैसला सुनाया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव आयोग में शीर्ष नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति अब पीएम, चीफ जस्टिस और लोकसभा में नेता विपक्ष की कमेटी करेगी। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 5-0 की सर्वसम्मति से दिए फैसले में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का चुनाव तीन सदस्यीय समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे।
मीडिया में आई जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराये जाने चाहिए। इसके लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कोई विवाद नहीं होना चाहिए और इससे लोगों में विश्वास पैदा होगा। पीठ ने कहा कि लोकतंत्र लोगों के वोट पर चलता है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव विवादों से मुक्त हों और निष्पक्ष तरीके से हों।
Image Source : ABP News
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