अगर आप सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर जान लेनी चाहिए। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने गोल्ड और ज्वेलरी की खरीद-फरोख्त के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार, 31 मार्च, 2023 के बाद, हॉलमार्क के रूप में चार अंकों के HUID वाले आभूषणों को बेचा नहीं जा सकता है। इसके बजाय, एक हॉलमार्क के रूप में 6 अंकों के अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर वाले आभूषण ही बेचे जा सकेंगे।
मीडिया की माने तो, केंद्र सरकार ने सोना और उसके आभूषणों की बिक्री और खरीद से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। बदलाव के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य से रूप से हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वह सोना बाजार में बेचा नहीं जा सकेगा। 16 जून 2021 तक हॉलमार्क का इस्तेमाल करना विक्रेता की इच्छा पर निर्भर था। हालांकि, इसे धीरे-धीरे अनिवार्य किया जाने लगा। अभी तक यह 288 जिलों में अनिवार्य रूप से लागू हो चुका है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने बताया है कि अभी 4 और 6 अंकों वाले हॉल मार्क का इस्तेमाल होता है।
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