गुजरात के नवसारी में एक अदालत ने कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 2017 के एक मामले में 99 रुपये का जुर्माना लगाया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इसमें कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान एक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति के कक्ष में घुसने और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तस्वीर फाड़ने का आरोप लगाया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वी.ए. धधल की अदालत ने वंसदा सीट से विधायक पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 447 के अन्तर्गत दोषी ठहराया।
मीडिया सूत्रों की माने तो, PM मोदी की फोटो फाड़ने पर नवसारी की एक अदालत ने वंसदा सीट से कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर 99 रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर पटेल 99 रुपए नहीं देंगे, तो उन्हें 7 दिन जेल भी जाना पड़ सकता है। पटेल पर 12 मई 2017 में नवसारी कृषि यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन के दौरान कुलपति के कमरे में घुसकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर फाड़ने का आरोप था।
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